🚨 ब्रेकिंग न्यूज | पश्चिम बंगाल में वोटर सूची पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, प्रशासन सतर्क

कोलकाता, 20 जनवरी 2026 – पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की वोटर सूची (SIR) के संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने लगभग 1.25 करोड़ मतदाताओं के नामों की पुनः समीक्षा और सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को अनजाने में सूची से बाहर न किया जा सके।

इस आदेश को राज्य सरकार और तृणমূল कांग्रेस ने लोकतांत्रिक उपलब्धि के रूप में देखा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह कदम पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और आगामी विधान सभा चुनाव में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।

तृणমূল कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साबित करता है कि पश्चिम बंगाल के नागरिक अपनी मतदान अधिकार से वंचित नहीं होंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक मतदाता अपनी मतदान क्षमता का पूरा उपयोग कर सके।”

राज्य प्रशासन ने जिले और ब्लॉकों में विशेष दल भेजकर मतदान सूची की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया को जल्द और पारदर्शी ढंग से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान जनता में चिंता और तनाव भी देखा गया है। राज्य के उत्तर 24 परगना, নদिया, पश्चिम बर्द्धमान, बীরभूम और पुरुलिया जिलों में पिछले 24 घंटों में छह लोगों की मौत की खबरें मिली हैं। मृतकों के परिवार का कहना है कि SIR से संबंधित नोटिस मिलने के बाद तनाव और मानसिक दबाव के कारण ये घटनाएँ हुई हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि मतदाता सूची की समीक्षा और सुधार ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ जनता के मानसिक स्वास्थ्य और जागरूकता पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन ने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों और प्रशासनिक इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे नागरिकों को सही जानकारी दें और तनाव कम करने के उपाय करें।

राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि, यह राजनीतिक दलों के लिए चुनौती भी पेश करेगा कि वे मतदाता सूची में सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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